सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड का विभिन्न गतिविधियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई किए जाने योग्य 9 बिन्दुओं को अर्थात अंतर संगठन लेखा परीक्षा, 90 प्रतिशत संविदाओं को सत्यनिष्ठा समझौता के अधीन लाना, क्रमिक विक्रेता विकास के जरिए सीमित/एकल विक्रेताओं को कम करना, 90 प्रतिशत अधिप्राप्ति (मूल्य) ई-अधिप्राप्ति द्वारा किया जाना, पीएसयू में भर्ती के तरीकों को सुप्रवाही बनाना, सभी कार्यों तथा अधिप्राप्ति नियमावली को अद्यतन करना तता सीवीओ द्वारा सभी पीएसयू/ओएफबी सीटीई प्रकार की जांच आदि के अनुपालनार्थ सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड में प्रचलित किया गया है । कार्रवाई योग्य इन बिन्दुओं की तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से नियमित मॉनीटरिंग की जाती है ।
कार्रवाई योग्य बिन्दुओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने और सतर्कता से संबंधित अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए सभी डीपीएसयू/ओएफबी के सीवीओ और डीडीपी के सीवीओ के बीच 21 सितंबर, 2015 को संरचनात्मक बैठके की गई थी ।
वर्ष 2015 के दौरान मिधानि, हैदराबाद में डीडीपी सतर्कता द्वारा डीपीएसयू, ओएफबी, डीजीक्यूए तथा डीजीएक्यूए के सतर्कता अधिकारियों के लिए दो दिन की संगोष्ठी और ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया था ।
वर्ष 2015 के दौरान ओएफबी/डीजीक्यूए के समूह 'ए' अधिकारियों तथा डीपीएसयू के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के संबंध में दंडात्मक सतर्कता के अधीन निम्नलिखित कार्रवाई की गई :-