अनिवार्य प्रकटीकरण

रक्षा उत्पादन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत अनिवार्य प्रकटीकरण

क्रम सं. सूचना का अधिकार विवरण
1 4(1)(ख)(i) इसके संगठन, कार्यों और कर्त्तव्यों का विवरण
2 4(1)(ख)(ii) अधिकारियों और कार्मिकों की शक्तियां व कर्तव्य
3 4(1)(ख)(iii) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ।
4 4(1)(ख)(iv) इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा स्थापित मापदंड
5 4(1)(ख)(v) कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा धारित अथवा इसके निर्माणाधीन अथवा इसके कार्मिकों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियमन, अनुदेश, नियम-पुस्तिका और रिकार्ड ।
6 4(1)(ख)(vi) इसके द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का एक विवरण ।
7 4(1)(ख)(vii) ऐसे उन प्रबंधों का विवरण, जो इसकी नीतियों को बनाने अथवा इसके कार्यान्वयन के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के सदस्यों के परामर्श के लिए अथवा उनके द्वारा दिए जाने वाले प्रतिवेदनों के लिए विद्यमान है ।
8 4(1)(ख)(viii) बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मिलाकर गठित है, तथा इनका गठन इसके एक भाग के रूप में किया गया है अथवा इन्हें सलाह देने के प्रयोजन से किया गया है और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें आम जनता के लिए खुली होती है अथवा इन बैठकों का कार्यवृत्त आम-जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है, का विवरण प्रस्तुत करें ।
9 4(1)(ख)(ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ।
10 4(1)(ख)(x) इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके यथा विनियमों के तहत प्रतिपूर्ति प्रणाली का उल्लेख किया गया है ।
11 4(1)(ख)(xi) इसके प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए भुगतान के संबंध में रिपोर्टों का ब्यौरा दिया गया हो ।
12 4(1)(ख)(xii) अनुदान संबंधी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, आबंटित धनराशि और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित ।
13 4(1)(ख)(xiii) इसके द्वारा दी गई रिआयतों, परमिटों अथवा इसके द्वारा संस्वीकृत प्राधिकार का विरवण ।
14 4(1)(ख)(xiv) ऐसी सूचना, जो इसके पास उपलब्ध है अथवा इसके द्वारा धारित है और जो इलेक्ट्रानिक फार्म में कम की गई है का विवरण प्रस्तुत करें ।
15 4(1)(ख)(xv) किसी पुस्तकालय अथवा वाचनाल, जो जनता के उपयोग के लिए है, का कार्य समय सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा ।
16 4(1)(ख)(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
17 4(1)(ख)(xvii) इस प्रकार की कोई और सूचना, जो निर्धारित की जाए और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जाए ।

धारा 4(1)(ख)(i): इसके संगठन, कार्यों और कर्त्तव्यों का विवरण;

रक्षा मंत्रालय के चार विभाग हैं जो इस प्रकार हैं:-

  1. रक्षा विभाग (डीओडी)
  2. रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी)
  3. रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डीआरडीओ)
  4. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू)

श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री (आरएम) और श्री अजय भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री (आरआरएम) रक्षा मंत्रालय के प्रभारी मंत्री हैं ।
सचिव (रक्षा उत्पादन) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख हैं । उनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, 06 संयुक्त सचिव और एक सलाहकार (लागत) हैं । उनके नीचे निदेशक, उपसचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी हैं ।

संगठन चार्ट प्रकाशित तिथि 09-14-2022,पीडीएफ (46.2 केबी) पीडीएफpdf

रक्षा उत्पादन विभाग:

रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) की स्थापना नवंबर 1962 में देश की रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों/प्रणालियों/प्लेटफार्मों/उपस्करों का उत्पादन करने के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से की गई थी । पिछले वर्षों मं इस विभाग ने आयुध निर्माणियों और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के माद्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं । विभाग ने रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया है । आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा विनिर्मत उत्पादों में हथियार एवं गोलाबारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान एवं हेलीकॉप्टर, युद्ध पोत, पनडुब्बियां, प्रक्षेपास्त्र, गोलाबारूद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, विशेष मिश्र धातुएं और विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं ।

रक्षा उत्पादन विभाग के तहत निम्नलिखित मुख्य संगठन हैं:

संबद्ध कार्यालय

  1. गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए)
  2. वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए)
  3. मानकीकरण निदेशालय (डीओएस))
  4. योजना एवं समन्वय निदेशालय (डाइरेक्टोरेट ऑफ पी एंड सी)
  5. आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं)


अधीनस्थ-कार्यालय:

  1. रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ)


सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम

  1. बीईएमएल लिमिटेड (बीईएमएल)
  2. भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल)
  3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)
  4. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)
  5. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)
  6. हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
  7. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)
  8. माझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल)
  9. मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)
  10. मुनीशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)
  11. आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (अवनी)
  12. एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूई इंडिया)
  13. ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल)
  14. यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल)
  15. इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)
  16. ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)

संस्था:
राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्णाम अनुसंधान व विकास संस्थान (निर्देश)

कार्य आबंटन

भारत सरकार की (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार विभाग का कार्य आबंटन निम्नलिखित प्रकार से है-

भारत सरकार की (कार्याबंटन) नियमावली, 1961 से लिया गया सार (रक्षा मंत्रालय) ख. (रक्षा उत्पादन विभाग)

  1. आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माणियां
  2. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
  3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
  4. माझगांव डॉक लिमिटेड
  5. गार्डन रीच शीपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड
  6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
  7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
  8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
  9. गुणता आश्वासन महानिदेशालय और वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय सहित रक्षा गुणता आश्वासन संगठन ।
  10. मानकीकरण निदेशालय सहित रक्षा उपस्करों और भंडारों का मानकीकरण
  11. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
  12. वैमानिकी उद्योग का विकास और नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा अंतरिक्ष विभाग से संबंधित प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य के बीच समन्वय
  13. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन और रक्षा उपस्करों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी
  14. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
  15. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
  16. मुनीशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)
  17. आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (अवनी)
  18. एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूई इंडिया)
  19. ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल)
  20. यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल)
  21. इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)
  22. ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)

धारा 4(1)(ख)(ii): अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्त्तव्य

रक्षा उत्पादन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी साधारणतया भारत के संविधान, भारत सरकार की (कार्य आबंटन) नियमावली (कार्य संचालन) नियमावली, जो विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों अर्थात (मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय आदि) द्वारा अधिशासित है । कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, नियमों एवं विनियमों के अधीन प्रत्येक स्तर पर प्रत्यायोजित अधिकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्यायोजित आदेश, विभागीय अनुदेश, मंत्रालय आदि द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेश इत्यादि ।

डीडीपी में संयुक्त सचिवों के बीच काम का आवंटन निम्नानुसार है (प्रकाशित तिथि 16/08/2022 पीडीएफ (127 केबी) पीडीएफ ):

4(1)(ख)(iii) पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के माध्यम सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यविधि मंत्रालयों में कागजातों

दस्तावेजों एवं फाइलों का निपटान, विभिन्न चरणों में निपटान भारत के संविधान, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियावली 1961, भारत सरकार (कार्य संचालन) नियमावली 1961, मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेश, कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, संसदीय प्रक्रिया, सामान्य वित्तीय नियम, वित्तीय नियमों, मौलिक नियमों, अनुपूरक नियमों एवं अन्य सेवा नियमों का प्रत्यायोजन, विभिन्न नोडल मंत्रालयों (जैसे कि मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग इत्यादि) तथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी अनुदेश द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश ।

4(1)(ख)(iv): मंत्रालय द्वारा अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए निर्धारित प्रतिमानक मंत्रालयों में कागजातों

दस्तावेजों एवं फाइलों का निपटान विभिन्न चरणों में निपटान भारत के संविधान, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियावली 1961, भारत सरकार (कार्य संचालन) नियमावली 1961, मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेश, कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, संसदीय प्रक्रिया, सामान्य वित्तीय नियम, वित्तीय नियमों, मौलिक नियमों, अनुपूरक नियमों एवं अन्य सेवा नियमों का प्रत्यायोजन,

4(1)(ख)(v) मंत्रालय द्वारा रखे गए या इसके अधीन अथवा इसके कार्यों का निष्पादन करने के लिए इसके कर्मचारियों के प्रयोग हेतु नियम

विनियम, अनुदेश, नियमावली एवं अभिलेख । मंत्रालयों में कागजातों, दस्तावेजों एवं फाइलों का मंत्रालय में पदानुक्रम के विभिन्न चरणों में हैंडल कर निष्पादन निम्नलिखित विधि, नियमों विनियमों एवं अनुदेशों की आवश्यकतानुसार किया जाता है:

वर्णात्मक सूची (सर्वसमावेशी नहीं)

  • भारत का संविधान
  • भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम 1961
  • भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम 1961
  • सुरक्षा अनुदेश
  • कार्यालय प्रक्रिया नियमावली
  • संसदीय कार्यविधि
  • लोक सभा और राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश
  • सामान्य वित्तीय नियमावली
  • वित्तीय नियमों का प्रत्यायोजन
  • मौलिक नियमावली
  • अनुपूरक नियमावली
  • केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियमावली)
  • केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण नियमावली)
  • केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली
  • केंद्रीय सेवा (पेंशन) नियमावली
  • मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी अनुदेश/वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश
  • कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेश
  • लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी अनुदेश
  • प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी अनुदेश
  • केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली
  • विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमावली
  • रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेश नियमावली
  • रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया एवं रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली- समय-समय पर यथासंशोधित
  • रक्षा उत्पादन नीति

4(1)(ख)(vi) मंत्रालय द्वारा या इसके नियंत्राणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण;

विभाग काफी फाइलों, दस्तावेजों, संसदीय प्रश्नों, संसदीय समितियों से संबंधित मामलों, न्यायालय संबंधी मामलों, आरटीआई आवेदनों, इसके कर्मचारियों तथा इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों, इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित मामलों, इसके नियंत्राणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) से संबंधित मामलों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों, संसदीय समितियों की रिपोर्टों, अन्य समितियों की रिपोर्टों, अंतर्विभागीय संदर्भों इत्यादि का रख-रखाव और देखरेख करता है । सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट, डीपीएसयू के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, डीपीएसयू की बोर्ड बैठकों से संबंधित मामले, निदेशक मंडल के लिए मुख्य कार्यपालकों और सरकारी नामित व्यक्तियों की नियुक्ति, विभाग के विभिन्न विषयों से संबंधित कार्मिकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुभागों द्वारा रखे जाने वाले विभिन्न रजिस्टर इत्यादि ।

4(1)(ख)(vii) विभागों की नीतियां बनाने या उनके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श से या प्रतिनिधित्व हेतु की गई किसी व्यवस्था का ब्यौरा;

विभाग को आबंटित कार्यों में मुख्यतः रक्षा उपस्करों का उत्पादन, रक्षा उत्पादन और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड से संबंधित नीतिगत मामले आते हैं । विभाग का जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक कार्यकलाप नहीं है ।

4(1)(ख)(viii) विभाग के बोर्डों, परिषदों, समितियों या इसकी सलाह के प्रयोजनार्थ गठित दो या दो से अधिक सदस्यों वाले अन्य निकाय के एक भाग के रूप में और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठके आम लोगों के लिए खुली हैं या इन बैठकों का कार्यवृत आम जनता को उपलब्ध कराया जाता है का विवरण;

4(1)(ख)(ix) विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका;

विभाग की टेलिफोन निर्देशिका के लिए यहां क्लिक करें

4(1)(ख)(x) इसके प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक, इसके विनियमों में प्रदत्त प्रतिपूर्ति की प्रणाली सहित; ((प्रकाशित तिथि 09/09/2016 पीडीएफ (166 केबी) पीडीएफ )यहां क्लिक करें)

4(1)(ख)(xi) इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट , जिसमें सभी योजनाओं का प्रस्तावित व्यय और संवितरण की रिपोर्ट के विवरण प्रस्तुत करें ।

(प्रकाशित तिथि 08/08/2022 पीडीएफ (69.2 केबी) पीडीएफ ) यहां क्लिक करें

4(1)(ख)(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की विधि एवं इन कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि एवं लाभार्थियों के ब्यौरे सहित

4(1)(ख)(xiii) इसके द्वारा दी जाने वाली रिआयतों, परमिटों या प्राधिकारों को पाने वालों के विवरण

4(1)(ख)(xiv) इसके पास उपलब्ध या रखी जाने वाली सूचना के संक्षिप्त ब्यौरे, इलेक्ट्रॉनिक फार्म में कम किया गया है;

4(1)(ख)(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के पास उपलब्ध सुविधाओं के विवरण उन पुस्तकालयों या वाचनालयों के कार्य के घंटे का ब्यौरा दें, जो जनता के उपयोगार्थ है ;

आम जनता/नागरिक साउथ ब्लॉक या सेना भवन में नई दिल्ली में स्थित विभाग में स्वागत कार्यालयों के जरिए आ सकते हैं और किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक आगुंतकों के लिए अधिकृत अधिकारियों से मिल सकते हैं, बेहतर होगा कि वे पूर्व निर्धारत समय के बाद ही मिलें, ताकि अधिकारीगण अन्य अत्यावश्यक कार्य, बैठकों या कार्य व्यवस्थाओं से मुक्त होकर फुरसत में हों । विभाग की पुस्तकालय आम जनता के लिए नहीं खुला है ।

4(1)(ख)(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम व अन्य विवरण;

विभाग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों एवं अपीली प्राधिकारियों के ब्यौरे संलग्न हैं ।

  यहां क्लिक करें

4(1)(ख)(xvii) यथानिर्धारित ऐसी ही अन्य सूचनाएं तथा तदोपरांत इन प्रकाशनों को प्रति वर्ष अद्यतन करें ।